पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में हुए अहम फैसले
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा और महिला और बाल विकास विभाग द्वारा दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए शुरू की दिव्यांगजन शक्ति योजना को मंजूरी दे दी है। पंजाब कैबिनेट ने पंजाब राज्य काउंसिल फार एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्ट 2017 को 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य राज्य में कॉलेजों/विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानकों और दिशा निर्देशों को तय करना है। कैबिनेट ने प्रवासी कामगार (रोजगार के नियम और सेवा की शर्तों) पंजाब नियम, 1983 के नियम 14 में संशोधन करने और नया नियम 53 –ए शामिल करने को मंजूरी दे दी।
पंजाब जेल विकास बोर्ड नियम, 2020 को भी मंजूरी दी गई। पंजाब जेल विकास बोर्ड एक्ट 2020 (पंजाब एक्ट नंबर 10 आफ 2020) के अंतर्गत बोर्ड का उद्देश्य रोज़मर्रा के कामकाज को आसान बनाना है। ओएसडी (लिटीगेशन) के वेतन में 20 प्रतिशत वृद्धि को भी मंजूरी मिल गई है। यह विस्तार 20 प्रतिशत करते 50,000 रुपये से बढ़ाकर 60000 रुपये कर दिया गया है।